किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है?
असम
2024 February
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असम सरकार ने गुवाहाटी में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में घोषणा के अनुसार असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द कर दिया है। विवाह और तलाक पंजीकरण के लिए 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला यह अधिनियम अब वैध नहीं होगा। असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने फैसले का खुलासा करते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत अब मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण नहीं किए जाएंगे। सरकार प्रभावित मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों को पुनर्वास के लिए दो लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देगी।